रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र आगामी अंतरिम बजट में नई आयकर व्यवस्था के तहत कर छूट को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख कर सकता है। इस समायोजन का मतलब यह होगा कि ₹50,000 की मानक कटौती के बाद ₹7.5 लाख की आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से कोई आयकर नहीं देना होगा। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बदलावों को लागू करने के लिए एक वित्त विधेयक पेश करेंगी। पिछले बजट में, छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया था, और मूल छूट सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई थी।