कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के तहत निजी प्लेसमेंट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दो कंपनियों और नौ व्यक्तियों पर लगभग 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्लैनिफ़ाई कैपिटल और मायाशील रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 200 व्यक्तियों की अनुमत सीमा से अधिक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्रतिभूतियाँ जारी करने के लिए क्राउडसोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए पाया गया। जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनियों ने खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को जारी करने और बेचने का विज्ञापन करके नियमों का उल्लंघन किया। मंत्रालय अवैध रूप से धन उगाहने वाली गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं पर कार्रवाई जारी रखता है।