मद्रास उच्च न्यायालय ने नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (डीटीसीपी) द्वारा जारी कार्यवाही को खारिज कर दिया, जिसमें बिल्डर को आवासीय टाउनशिप के लिए स्वीकृत योजना में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। संशोधन के तहत क्लब हाउस के लिए मूल रूप से निर्धारित स्थल पर दो ऊंचे टावरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी।