भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बोर्नविटा जैसे पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक पेय की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। NCPCR द्वारा की गई जांच के बाद, यह पाया गया कि FSS अधिनियम 2006 के तहत 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' की कोई आधिकारिक परिभाषा मौजूद नहीं है। FSSAI ने बोर्नविटा और इसी तरह के मिश्रणों को स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में वर्गीकृत न करने की भी सलाह दी थी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी से बचाना है। यह कार्रवाई बोर्नविटा की उच्च चीनी सामग्री के बारे में प्रभावशाली व्यक्ति फूडफार्मर द्वारा शुरू की गई सोशल मीडिया जांच के बाद की गई है।