सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साहिबगंज जिले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी पंकज मिश्रा और अन्य से जुड़े अवैध खनन के आरोपों की जांच जारी रखने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने सीबीआई को 8 जुलाई को अगली सुनवाई तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य सरकार ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि अदालत ने पिछले आदेश की गलत व्याख्या की है। यह मामला बड़े पैमाने पर खनन घोटाले के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कथित तौर पर श्री सोरेन से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं।