चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी तीन व्यक्तियों को एक अदालत ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश ने यह दलील स्वीकार की कि आरोपियों ने जांच के दौरान सहयोग किया और उनके भागने का जोखिम नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीवो और भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का आरोप लगाया था, जिसमें भारतीय करों से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपये चीन भेजे गए थे। समन के अनुसार अदालत में पेश हुए आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।