भारतीय केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की निगरानी और विनियमन के लिए तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया है। इस कदम का उद्देश्य वैध प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों को पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं में शामिल कंपनियों से अलग करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम 2021 इस पहल के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने उद्योग के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए पहले ही पैनल स्थापित कर दिए हैं। यह प्रयास प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र के विकास का समर्थन करते हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहता है।