प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के प्रमोटर पुनित गोयनका के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को रद्द कर दिया है। सेबी के आदेश ने गोयनका को ज़ी समूह की चार कंपनियों और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय वाली इकाई में प्रमुख पद रखने से रोक दिया था। SAT का निर्णय गोयनका को विलय की गई इकाई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। सैट ने गोयनका को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया, साथ ही जांच के दौरान किसी भी उल्लंघन की पुष्टि होने पर सेबी के पास उचित कदम उठाने का अधिकार होगा। इस मामले में कथित फंड की हेराफेरी और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन का संचलन शामिल है।