दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसमें बहरे और कम सुनने वाले लोग शामिल हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इन आरक्षित पदों में से 1% बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों को आवंटित किया जाना चाहिए। निर्देश में कहा गया है कि उक्त समूहों समेत दिव्यांगों की नियुक्ति छह माह के अंदर पूरी कर ली जाये. इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम की समझ में "बेमेल" को संबोधित करना है।