भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वाणिज्यिक संदेश या वॉयस कॉल भेजने से पहले ग्राहकों से नई डिजिटल सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह पहल, जिसे डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) के रूप में जाना जाता है, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त मौजूदा सहमति को शून्य और शून्य बना देती है। ट्राई का लक्ष्य एकीकृत डिजिटल सहमति पंजीकरण मंच स्थापित करके स्पैम और अनचाहे वाणिज्यिक संचार से निपटना है। नियामक ने शुरुआत में जून 2023 में यह निर्देश जारी किया था, जिसमें एक्सेस प्रदाताओं को डीसीए लागू करने की आवश्यकता थी। इसने प्रमुख संस्थाओं से 1 सितंबर से सहमति संग्रह शुरू करने का भी आग्रह किया। ट्राई अब सभी प्रमुख संस्थाओं और दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस नई प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है।