30 जून को, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीवी भास्कर रेड्डी ने बीआरएस विधायक मुथिरेड्डी यादगिरी रेड्डी की शिकायत के आधार पर पुलिस को "उचित कार्रवाई" करने का निर्देश दिया। विधायक ने अपनी बेटी और दामाद पर उनकी कानूनी गतिविधियों में बार-बार हस्तक्षेप करने और असुविधा पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अदालत ने गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और जनगांव और सिद्दीपेट के उपायुक्तों को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.