भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा बकाया राशि चुकाने के पहले के आदेश का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए दायर अवमानना याचिका के जवाब में आया है। अदालत के फैसले से संकेत मिलता है कि सीएमडी को पिछले आदेश का पालन करने में एयरलाइन की विफलता पर स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। यह मुद्दा हवाई अड्डे के शुल्क और शुल्क से संबंधित बकाया से संबंधित है, जो वित्तीय मामलों पर स्पाइसजेट और एएआई के बीच कानूनी लड़ाई को उजागर करता है।