आयकर (आईटी) विभाग ने घोषणा की है कि वह आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम या उपहार कर अधिनियम के तहत किसी भी करदाता के लिए 1 लाख रुपये तक की पुरानी कर मांगों को माफ कर देगा। यह कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने अंतरिम बजट भाषण में मूल्यांकन वर्ष 2009-10 तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये की छोटी कर मांगों को वापस लेने और मूल्यांकन वर्ष 2011-12 और 2015-16 के दौरान 25,000 रुपये की प्रत्येक मांग को वापस लेने की घोषणा के बाद उठाया गया है। बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों की ऐसी प्रविष्टियों की छूट और समाप्ति टीडीएस या टीसीएस प्रावधानों के तहत कर कटौतीकर्ताओं या कर संग्रहकर्ताओं के खिलाफ उठाई गई मांगों पर लागू नहीं होगी।