नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि वह अकासा एयर और उसके पायलटों के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एयरलाइन को पायलटों के इस्तीफे और कथित वेतन देरी के मुद्दों का सामना करना पड़ा है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि उसके पास वेतन विवाद और अनुबंध समाप्ति से संबंधित मामलों में शामिल होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये श्रम कानूनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह बयान तब आया है जब एक नई भारतीय एयरलाइन अकासा एयर को विमानन उद्योग के कोविड-19 महामारी से उबरने के बीच अपने परिचालन शुरू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन को सलाह दी जाती है कि वह अपने पायलटों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाए और श्रम कानूनों का पालन करे।