कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के माध्यम से नियुक्त 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने संवैधानिक अनुच्छेदों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। इसने तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले को चुनौती देने की कसम खाई, जबकि विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फैसले का स्वागत किया। यह फैसला शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को रेखांकित करता है, जो चल रहे चुनावों के बीच राजनीतिक चर्चा को आकार दे रहा है।