भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने पूंजी बाजार, बीमा फर्मों, ऑनलाइन भुगतान गेटवे और क्रिप्टोकरेंसी सेवा प्रदाताओं में संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के उद्देश्य से 'अलर्ट इंडिकेटर्स' का एक नया सेट जारी किया है। 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ये दिशानिर्देश देश की धन शोधन विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) व्यवस्था का हिस्सा हैं। FIU वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है, जिसका विश्लेषण किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।