भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादों पर क्यूआर कोड शामिल करने की सिफारिश की है। इस कदम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों सहित सभी के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। एफएसएसएआई इस बात पर जोर देता है कि क्यूआर कोड को उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करना चाहिए, जिसमें सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, एलर्जी, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, एलर्जी चेतावनी और ग्राहक पूछताछ के लिए संपर्क जानकारी शामिल है। यह पहल विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच पर जोर देती है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।