दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जालसाजी मामले में हीरो मोटोकॉर्प, उसके अध्यक्ष पवन मुंजाल और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ट्रायल कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प पर फर्जी बिल बनाने और टैक्स क्रेडिट हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। यह रोक अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हीरो मोटोकॉर्प का तर्क है कि यह मामला आपराधिकता से रहित एक दीवानी मामला है। उच्च न्यायालय ने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित उत्पीड़न को उजागर करते हुए एक समाधान तलाशने का सुझाव दिया है।