कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत उन्हें 'ग्लो एंड हैंडसम' मार्क का उपयोग करने से रोक दिया गया है। यह निर्णय इमामी द्वारा शुरू की गई चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया है, जिसमें उनके मार्क 'फेयर एंड हैंडसम' के उल्लंघन और उसे दूसरे के हाथों में सौंपने का आरोप लगाया गया था। इमामी ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि 'ग्लो एंड हैंडसम' उनके पंजीकृत मार्क से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है और पुरुषों के फेयरनेस क्रीम सेगमेंट में उनकी अग्रणी भूमिका को उजागर करता है। न्यायालय ने इमामी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें प्रथम दृष्टया मामले की गुणवत्ता और सुविधा के संतुलन पर जोर दिया गया। एचयूएल को आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।