कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने केंद्र को 2023 कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे उन्होंने चुनौती दी। यह याचिका चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद दो रिक्तियां निकलने के बाद आई है। ठाकुर ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के कारण तात्कालिकता का हवाला दिया। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पर अदालत के पिछले फैसले का हवाला दिया और अदालत से इसके आधार पर तत्काल नियुक्तियों का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिका में केंद्र को 2023 अधिनियम के अनुसार नए सदस्यों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है, जो नियुक्ति प्रक्रिया को बदलता है, जिससे मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने पर विवाद छिड़ गया है। .