भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को 1 अप्रैल से सरकारी पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य समग्र खाद्य स्थिति का प्रबंधन करना, जमाखोरी को रोकना और बेईमानी से सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। यह कदम 31 मार्च को मौजूदा गेहूं स्टॉक सीमा की समाप्ति के बाद उठाया गया है। सरकार ने हाल के महीनों में गेहूं के लिए स्टॉक सीमा में संशोधन किया है, जिससे खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सीमा कम हो गई है।
केंद्र ने जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं स्टॉक की घोषणा अनिवार्य कर दी है
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