केरल उच्च न्यायालय ने कोल्लम में अभियोजन के उप निदेशक अब्दुल जलील और कोल्लम के पारवूर में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट-II में सहायक सरकारी अभियोजक (एपीपी) श्यामकृष्ण केआर को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें कोल्लम के पारवूर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एपीपी अनीश्या एस की आत्महत्या से संबंधित मामले में आरोपी बनाया गया था। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लिए बिना प्रभावी जांच संभव है क्योंकि आरोप मृतक और आरोपी दोनों के आधिकारिक कर्तव्यों से उत्पन्न होते हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने आत्महत्या मामले में अभियोजन उप निदेशक और सहायक लोक अभियोजक को अग्रिम जमानत दी
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