20 मई को केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वह नर्तकी आरएलवी रामकृष्णन के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में कलामंडलम सत्यभामा को 27 मई तक गिरफ्तार न करे। यह फैसला सत्यभामा की उस याचिका के बाद आया है जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नेदुमंगद विशेष न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी। सत्यभामा ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मामला निराधार है।
केरल उच्च न्यायालय ने जातिवादी टिप्पणी विवाद के बीच कलामंडलम सत्यभामा को अस्थायी राहत दी
![](https://affairsace-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/2024/05/21082705/kalamandalam-sathyabhama-860x484.jpg)