भोपाल गैस त्रासदी स्थल पर सैकड़ों टन जहरीले कचरे की मौजूदगी का खुलासा करने वाली द हिंदू की एक रिपोर्ट के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा 39 साल पहले जमा किया गया कचरा साफ नहीं हो पाता है, जिससे भूजल प्रदूषित होता है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया। निवासियों के स्वास्थ्य पर असर डालने वाले खतरनाक कचरे के प्रबंधन में पर्यावरण कानूनों का अनुपालन न करने के लिए अधिकारियों को जांच का सामना करना पड़ता है।