कांग्रेस पार्टी ने 2018-19 मूल्यांकन वर्ष के लिए बकाया करों की वसूली को रोकने की अपनी याचिका को खारिज करने के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने हाल ही में आयकर विभाग द्वारा लगाए गए ₹210 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने पहले भी लोकतंत्र पर हमले के रूप में अपने फंड को रोकने की आलोचना की थी, खासकर राष्ट्रीय चुनावों को देखते हुए।