डीएमके विधायक और अन्ना यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के सदस्य आई. परंथमेन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कुलपति आर. वेलराज पर जे. प्रकाश को रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए सिंडिकेट की बैठक के मिनट्स में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने 7 जून तक अन्ना विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है और संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। परंथमेन का तर्क है कि यह नियुक्ति अन्ना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1978 का उल्लंघन करती है, क्योंकि केवल सिंडिकेट को ही रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है। यह याचिका रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्तियों के लिए 269वीं और 270वीं सिंडिकेट बैठकों में प्रस्तुत किए गए एजेंडे से उपजी है।