पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने की अपील की है जिसने उन्हें राज्य के मतदान से रोक दिया था। कोलोराडो अदालत ने 4-3 के फैसले में 14वें संशोधन की धारा 3 को लागू किया, 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले में उनकी भूमिका के कारण ट्रम्प को अयोग्य घोषित कर दिया। यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतदान से बाहर करने के लिए धारा 3 का उपयोग किया गया है। ट्रम्प की कानूनी टीम इस फैसले को चुनौती दे रही है, इस बात पर जोर दे रही है कि इससे मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं। मामला संवैधानिक सवाल उठाता है और कैपिटल हमले में अपनी भूमिका को लेकर ट्रम्प को मेन जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।