तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के आयुक्त ने एक परिपत्र जारी कर 48 वरिष्ठ ग्रेड मंदिरों को अपने संबंधित यूट्यूब चैनलों पर अपनी हंडियाल (दान पेटी) खोलने की प्रक्रिया को लाइव स्ट्रीम करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय मंदिर कार्यकर्ता रंगराजन नरसिम्हन द्वारा दायर चार जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं के जवाब में सूचित किया गया था, जिसमें मंदिर हुंडियाल से चोरी की रिपोर्टों को संबोधित किया गया था। एचआर एंड सीई आयुक्त ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अन्य मंदिरों के हुंडियल नियमों के अनुसार खोले जा रहे हैं और ट्रस्टियों की अनुपस्थिति में एचआर एंड सीई अधिनियम प्रावधानों के तहत नियुक्त फिट व्यक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 11 जनवरी 2024 तक प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया।