दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 46 वर्षीय बीआरएस नेता के. कविता को 8 अप्रैल को नई दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कविता को 15 मार्च को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मौजूदा स्थिति अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं है।