पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अनुरोध किया है कि संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। उच्च न्यायालय ने पहले घटना की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन का निर्देश दिया था, इस फैसले का ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने विरोध किया था।