मद्रास उच्च न्यायालय ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष ब्रिज टीम के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) जी. वेंकटेश से जुड़े एक मामले में, अदालत ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने बीएफआई के रुख को बरकरार रखा कि केवल भारतीय नागरिक ही ऐसे आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वेंकटेश ने तर्क दिया कि ओसीआई के रूप में, उन्हें भारत का नहीं बल्कि बीएफआई का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने सरकार के एक नीतिगत फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है, न कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए।