सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का "आखिरी मौका" दिया है। यह निर्णय उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद आया है कि क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत ने गंभीर उपक्रमों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया और समय पर हलफनामा प्रस्तुत करने का आग्रह किया। मामला कथित भ्रामक विज्ञापन से संबंधित है, अदालत ने पहले कंपनी को अपने औषधीय उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में निराधार दावे करने से बचने का निर्देश दिया था।