मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा के विरुधुनगर आईटी विंग के जिला अध्यक्ष द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बी. मणिकम टैगोर को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। न्यायाधीशों ने कहा कि याचिका प्रचार के उद्देश्य से प्रतीत होती है, क्योंकि पुलिस और भारत के चुनाव आयोग के पास पहले ही शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह ऐसे मामलों के लिए मात्र "डाकघर" के रूप में काम नहीं कर सकता, जिनकी जांच पहले से ही अन्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है।