गुंटूर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) एम. रामकृष्ण ने यात्रियों से एक चेतावनीपूर्ण अपील जारी करते हुए उनसे ट्रेनों में पेट्रोल, केरोसिन, विस्फोटक और पटाखे जैसे ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने का आग्रह किया है। उल्लंघनकर्ताओं को रेलवे अधिनियम की धारा 64, 134 और 135 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ₹3,000 का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद शामिल है। पालनाडु एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण के दौरान कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं मिली। श्री रामकृष्ण ने गुंटूर में सुविधाओं की भी जाँच की और फलकनुमा एक्सप्रेस पर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें अग्निशामक यंत्र की वैधता अवधि की पुष्टि करने जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया।
रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी है
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