वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल, 2024 से कर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं होगा। करदाताओं के पास अपनी प्राथमिकताओं और वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने तक नई व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। वित्त अधिनियम 2023 में धारा 115बीएसी(1ए) के तहत पेश की गई नई व्यवस्था, कम कर दरों की पेशकश करती है लेकिन विशिष्ट मानक कटौतियों को छोड़कर, पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध विभिन्न छूट और कटौतियों को बाहर करती है। मंत्रालय ने नई कर व्यवस्था के संबंध में सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित गलत सूचनाओं को संबोधित किया।