विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारत में पूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों से आए व्यक्तियों के लिए ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) के लिए सरेंडर सर्टिफिकेट के विकल्प के रूप में निरस्तीकरण प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। इस कदम से कई प्रभावित व्यक्तियों के लिए ओसीआई आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की उम्मीद है, जो पहले पासपोर्ट आवश्यकताओं के कारण अयोग्य घोषित किए गए थे। सरेंडर सर्टिफिकेट की आवश्यकता ने ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, खासकर गोवा, दमन और दीव के उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पुर्तगाली नागरिकता हासिल कर ली है।
विदेश मंत्रालय ने ओसीआई आवेदन के लिए पुर्तगाली नागरिकता रद्द करने का आदेश स्वीकार किया
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