एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय VII ने नेदुमंगड़ निवासी विनीता की हत्या के मामले में तमिलनाडु के आरोपी राजेंद्रन के खिलाफ आरोप तय किए। यह घटना दो साल पहले अंबालामुक्कू में एक निजी नर्सरी में हुई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 397 (डकैती) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत आरोप हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अभियोजन पक्ष के आग्रह के बाद धारा 449 (मृत्यु दंडनीय अपराध करने के लिए घर में घुसना) के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने की अनुमति दी।