केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने खुलासा किया है कि सरकार के पास नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड नहीं है। एक आरटीआई प्रश्न का उत्तर देते हुए, एमएचए ने कहा कि ऐसे रिकॉर्ड रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस खुलासे का अर्थ है कि सीएए के तहत नागरिकता लाभ चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या अज्ञात है।