केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पीईसी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार मीरचंदानी और कई अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एक नया मामला शुरू किया है। उन पर वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उद्यम पीईसी को 194.61 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मामला केएस ऑयल्स पर केंद्रित है, जिसे कथित तौर पर विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) प्रक्रिया के तहत कच्चे खाद्य तेल के आयात के लिए पीईसी लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। केएस ऑयल्स ने सात साख पत्रों के माध्यम से वित्तपोषण हासिल किया लेकिन अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रही, जिससे पीईसी को बकाया राशि वहन करनी पड़ी। सीबीआई ने मीरचंदानी को पोस्ट-डेटेड चेक के आधार पर माल जारी करने की मंजूरी देने और अपर्याप्त संपार्श्विक के आधार पर केएस ऑयल्स की वित्तीय सीमा बढ़ाने के लिए भी दोषी ठहराया है। एफआईआर में अन्य पूर्व अधिकारियों और केएस ऑयल्स के प्रबंध निदेशक का भी नाम है।
सीबीआई ने 194.61 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए पीईसी के पूर्व प्रमुख और अन्य के खिलाफ नया मामला दर्ज किया
![](https://affairsace-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/2023/10/09220204/1681469013-3796.jpeg)