केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 10ए और फॉर्म 10एबी दाखिल करने के लिए 30 जून, 2024 तक का और विस्तार दिया है। ये फॉर्म उन चैरिटेबल ट्रस्टों और एनजीओ के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आयकर छूट चाहते हैं या अपने स्थायी पंजीकरण को नवीनीकृत करना चाहते हैं। सीबीडीटी के फैसले का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना है, जिससे अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए, 80जी और 35 के तहत आने वाली संस्थाओं को लाभ होगा। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य है, जिससे आवेदकों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की समयसीमा 30 जून, 2024 तक बढ़ाई
![](https://affairsace-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/2024/04/27102140/1583442437-1706-ezgif.com-avif-to-jpg-converter.jpg)