सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश और अन्य से जुड़े कथित ₹2,000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर विचार किया है। न्यायालय ने अनुसूचित अपराधों या अपराध की आय की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए शिकायतों को या तो रद्द कर दिया या उनका निपटारा कर दिया।