सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को चुनौती दी गई थी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सिंह की कथित टिप्पणियों से संबंधित है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने सिंह की याचिका पर विचार न करने का फैसला किया और इस संबंध में एक संक्षिप्त आदेश दिया।