सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध के पास एक मेगा पार्किंग परियोजना के निर्माण से संबंधित केरल के खिलाफ तमिलनाडु के मूल मुकदमे को हल करने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। तमिलनाडु की आपत्तियों के जवाब में, न्यायालय पार्किंग परियोजना पर भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच करेगा। यह घटनाक्रम पिछले साल नवंबर में न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है, जिसमें इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या परियोजना 1886 के पेरियार झील पट्टा समझौते द्वारा कवर की गई संपत्ति का उल्लंघन करती है।