प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी और दो अन्य के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम (आरपीएल) के शेयरों में 12 एजेंटों की कथित हेरफेर ट्रेडिंग से संबंधित है। सेबी ने अपनी जांच में आरआईएल, मुकेश अंबानी और दो एसईजेड संस्थाओं पर जुर्माना लगाया। SAT ने अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सेबी कंपनी द्वारा किए गए व्यापार में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी या ज्ञान स्थापित करने में विफल रहा। ट्रिब्यूनल ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर जोर देते हुए सेबी की जांच में देरी और प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करने की आलोचना की।
सैट ने आरपीएल मामले में मुकेश अंबानी और अन्य के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया
![](https://affairsace-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/2023/11/07222419/reliance.jpeg)