भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) निष्पक्ष और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए पॉइंट-ऑफ़-सेल (POS) भुगतान सेवा प्रदाताओं (PA-Ps) के लिए नए नियम लागू कर रहा है। इनोविटी पेमेंट्स और पाइन लैब्स जैसी कंपनियों को अब RBI प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, जिसमें न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता होगी। सख्त सुरक्षा उपायों से धोखाधड़ी से निपटा जा सकेगा, POS और ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर दोनों के लिए विनियमनों को संरेखित किया जाएगा। मौजूदा और नई कंपनियों को सेवाएँ प्रदान करना जारी रखने के लिए निवल मूल्य आवश्यकताओं और अनुपालन समयसीमाओं का पालन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान परिदृश्य में उपभोक्ता संरक्षण, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे संभावित रूप से व्यापारियों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा और सरलीकृत प्रक्रियाएँ हो सकती हैं।